Ayushman Card in MP: वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनाने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) डॉ योगेश भरसट ने बताया कि मध्यप्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के अब तक 2 लाख 667 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं. वहीं केरल में अब तक 1 लाख 76 हज़ार 167 कार्ड बनाए गए हैं. डॉ भरसट ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हज़ार वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं. टारगेट के अनुसार 34 लाख 73 हज़ार 325 आयुष्मान कार्ड 15 जनवरी तक बना लिये जाएंगे. इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है. आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सीएचओ के द्वारा डोर टू डोर दस्तक दी जा रही है. इसके अलावा विशेष कैंप आयोजित किये जा रहे हैं.
घर बैठे ही बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड (How To Make Ayushman Card)
सीईओ डॉ भरसट ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत एक नई पहल शुरू की गयी है, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित है. योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को किया गया. उन्होंने बताया कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in या आयुष्मान एप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं. हितग्राही स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन विकल्प का चयन कर घर बैठे ही अपना कार्ड बना सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए "वय वंदना कार्ड"
डॉ भरसट ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को "वय वंदना कार्ड" नामक एक विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है. जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर हैं, उन्हें इस कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त ₹5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी. यह टॉप-अप केवल वृद्धजनों के लिए है और परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा. डॉ भरसट ने बताया कि पहले से रजिस्टर्ड आयुष्मान हितग्राहियों को “वय वंदना कार्ड” के लिए पुनः पंजीकरण करना होगा.
अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी को एक विकल्प का करना होगा चयन
डॉ भरसट ने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), या आयुष्मान सीएपीएफ जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत योजना में से किसी एक का चयन करना होगा. निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना में शामिल वरिष्ठ नागरिक भी आयुष्मान योजना के तहत लाभ ले सकेंगे.
ई-केवाईसी के लिये तीन तरीके हैं (e-KYC)
डॉ भरसट ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के लिए योजना में आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज माना गया है. ऐसे नागरिक जिनके आधार कार्ड में पूर्ण जन्मतिथि न होकर जन्मवर्ष है, उन्हें 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर 70 वर्ष पूर्ण होने पर पात्र माना जायेगा. हितग्राहियों की पहचान के लिए थंब इम्प्रैशन, आईरिस स्कैन और मोबाइल ओटीपी तीन माध्यम का प्रावधान है, ताकि सहजता से हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा सके.
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