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आष्टा हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, 150 अज्ञात पर FIR; करणी सेना का 48 घंटे का अल्टीमेटम 

आष्टा में पथराव और हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है. पुलिस ने 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

आष्टा हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, 150 अज्ञात पर FIR; करणी सेना का 48 घंटे का अल्टीमेटम 
आष्टा हिंसा के बाद प्रशासन सख्त.

सीहोर जिले के आष्टा के अलीपुर क्षेत्र में रविवार रात मामूली विवाद के बाद हुई हिंसा और पथराव की घटना से शहर में तनाव की स्थिति बन गई. फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने थाना आष्टा और पार्वती क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है. घटना के विरोध में व्यापार महासंघ ने आष्टा नगर बंद रखने का आह्वान किया है.

जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9.30 बजे हरदा में आयोजित करणी सेना के कार्यक्रम से लौट रहे लोगों का अलीपुर क्षेत्र में स्थानीय लोगों से विवाद हो गया. विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया और पथराव शुरू हो गया. उपद्रवियों ने 8 से 10 वाहनों में तोड़फोड़ की. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर बालागुरु के., एसपी दीपक कुमार शुक्ला और एएसपी सुनीता रावत मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली. एहतियात के तौर पर भोपाल और देवास से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है.

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अज्ञात दंगाइयों पर एफआईआर

मामले में पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. एफआईआर में बलवा और तोड़फोड़ से जुड़ी धाराएं जोड़ी गई हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके. इस मामले में करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम 

सोमवार को सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. चेतावनी दी गई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रूपेश राठौर ने कहा कि शहर की शांति भंग करने वालों के विरोध में आज सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

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सोशल मीडिया पर पहरा

पुलिस प्रशासन ने बताया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करे. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ धारा 163 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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