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MP: इस थाने के TI समेत 6 पुलिसवालों पर दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसवालों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ?

MP: इस थाने के TI समेत 6 पुलिसवालों पर दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिले के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं. शनिवार को 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे ये लोग जांच प्रभावित न कर पाएं. अगर तीन महीने के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. 

अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा

टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा प्रकरण बनाने का आरोप है. न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की की न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा.

प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा.

ये है  मामला

17 सितंबर 2023 में मोजर बेयर कंपनी में अखिलेश पांडे सुपरवाइजर थे. उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे. गांव वालों ने ट्रक रोक लिया. अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने में फोन लगाया. जिस पर आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा. आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी और कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे. अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाना प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे.

आरोप है कि अखिलेश के साथ मारपीट की. इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी प्रकरण बना दिया.

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शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद

अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके प्रकरण की पैरवी की. उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी, कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे. शनिवार को सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया.

इन पर होगी कार्रवाई

भालूमाड़ा थाना प्रभारी आरजे धारिया, एएसआई प्रभाकर पटेल, एएसआई रामहर्ष पटेल, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी, आरक्षक मकसूदन सिंह, आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान शामिल हैं.

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