Right to Education (RTE) Portal Chhattisgarh: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) या शिक्षा अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित निजी विद्यालयों (Private School) में आरटीई (RTE) पोर्टल (RTE Portal) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन, भर्ती की कार्यवाही की जाएगी. स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 20 मई से 30 मई तक की जाएगी और उसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक होगी.
शिक्षा का अधिकार क्या है?
भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं. 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून पारित हुआ और 2010 में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई या कहें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई. इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई थी कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक-चौथाई EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे. 2017 में इस कानून में एक संशोधन कर 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
मूल भारतीय संविधान के भाग- IV (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया. शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज़ वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी. वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है. सर्व शिक्षा अभियान RTE अधिनियम के कार्यान्वयन का एक मुख्य साधन है. यह दुनिया में अपनी तरह के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है.
कब क्या होगा?
आरटीई (RTE) के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिए निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार द्वितीय चरण के लिए नवीन स्कूल पंजीयन (RTE Application) और जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) द्वारा सत्यापन कार्य 15 जून से 30 जून तक किया जाएगा.
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों, संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम (RTE Act) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए. आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया समय-सारिणी अनुसार संपादित की जाए.
यह भी पढ़ें : इंटरनेशनल म्यूजियम डे: देशी बीजों से विलुप्त कृषि उपकरण तक, देखिए पद्मश्री बाबूलाल का अनोखा संग्रहालय
यह भी पढ़ें : हैलो आपका कूरियर है... इतने में फोन हैक कर ठगी करते थे जालसाज, झारखंड से दो आरोपी गिरफ्तार
यह भी पढ़ें : जज साहब बिना बीमा वाले वाहनों का कटे ई-चालान! क्योंकि देश में 40% वाहनों का बीमा नहीं
यह भी पढ़ें : फ्रेंडशिप... रिलेशनशिप... फिर अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल, अब केस दर्ज