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छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, BCI को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल (SBC) के चुनाव कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की. साथ ही स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, BCI को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल (SBC) के चुनाव कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. साथ ही हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और स्टेट बार काउंसिल (SBC) को आदेश दिया है कि वो स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करें. इसके लिए हाईकोर्ट ने एक दिन का समय दिया है. 

बता दें कि 18 मार्च को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और स्टेट बार काउंसिल (SBC) को निर्देश दिया है कि वो स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करें. हाईकोर्ट ने इसके लिए एक दिन का समय दिया है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2025 को होगी.

चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता पर नाराजगी

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव कार्यक्रम पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले जारी नोटिफिकेशन में 180 दिन की चुनाव प्रक्रिया की बात कही गई थी, लेकिन अब 45 दिन का कार्यक्रम घोषित किया गया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से चुनाव न होने पर भी असंतोष व्यक्त किया था और 18 फरवरी 2025 को पारित आदेश के पालन की स्थिति पर जवाब मांगा था.

जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा अब तक शपथपत्र दाखिल न करने पर भी असंतोष व्यक्त किया. बीसीआई के अधिवक्ता शिवांग ने कोर्ट को जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने बीसीआई को जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

चुनाव कार्यक्रम नियमों के अनुसार हो

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि बीसीआई के नियमों और अधिसूचनाओं के अनुरूप ही चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके.

स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच लंबे समय से असंतोष है, क्योंकि छह वर्षों से नए चुनाव नहीं हुए हैं. कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और अधिवक्ता समुदाय को नई कार्यकारिणी मिलेगी.

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