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खुशखबरी... छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

DA Hike News: श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई.

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खुशखबरी... छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

DA Hike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के श्रम विभाग (Labor Department)  द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) निर्धारित किया गया है. लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक (Industrial Index) में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई. जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रुपए की वृद्धि की गई है.

श्रम विभाग ने क्या कहा?

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई. इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है.

आदेश में क्या है?

जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है. जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपए निर्धारित की गई है. अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रुपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रुपए निर्धारित की गई है. कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रुपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रुपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रुपए निर्धारित की गई है. इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रुपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रुपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रुपए किया गया है. उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है.

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