Soumya Chaurasia Interim Bail Rejected: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले (Chhattisgarh Coal Scam Case) में बंद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस बार उन्हें हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) से झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. जमानत याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ED से जवाब भी मांगा है. बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (Chhattisgarh CMO) में सचिव पद पर तैनात रहीं सौम्या चौरसिया पर कोयला घोटाला में लिप्त होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं.
सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होनी है.
रायपुर की जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया
बता दें कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल बंद हैं. इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके अलावा कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
वहीं कुछ दिन पहले ही ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में जमानत याचिका दायर की थी. सौम्या चौरसिया ने अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई.
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