Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) जिले से एक पूर्व पार्षद की दबंगई का मामला सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद गुड्डू उर्फ प्रदीप रत्नाकर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है. आरोप है कि गुड्डू ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की है.
पार्षद ने पुलिसकर्मियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें 'जूते से मारने' की धमकी दी. पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूर्व पार्षद अपने पास मौजूद पुलिसकर्मियों को अपशब्द बोलते सुनाई पड़ रहे हैं. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद बीती रात ग्वालियर थाना पुलिस ने गुड्डू रत्नाकर समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज की.
क्या है पूरा मामला?
30 दिसंबर को ग्वालियर पुलिस स्टेशन में खबर मिली थी कि कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस की तरफ से तीन पुलिसकर्मी विवेक तोमर, राहुल भदौरिया, बृज भदौरिया मौके पर पहुचें. यहां पुलिस ने एक किशोर को पकड़ लिया. वह पुलिस से बचने के लिए भागा लेकिन पुलिस ने आगे जाकर उसे दबोच लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध शराब की कुछ बोतलें भी मिली. पकड़े जाने पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपने परिजनों को बुला लिया.
इस बीच खबर मिलने पर BJP के पूर्व पार्षद गुड्डू का भाई दिनेश मौके पर पहुंच गया और पुलिस से उलझने लगा. इस दौरान उसने भीड़ इकट्ठा कर ली और पुलिसकर्मियों की तरफ से की जा रही कार्रवाई का विरोध करने लगा. तभी बड़ी तादाद में आरोपियों के घरों की महिलाएं भी वहां पहुंच गईं. कुछ देर बाद पूर्व पार्षद BJP नेता प्रदीप उर्फ गुड़्डू रत्नाकर भी वहां पहुंच गए. उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की और उन्हें 'जूते से मारने' की धमकी दी.
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इसके बाद पुलिस आरोपी किशोर को लेकर थाने पहुंची तो गुड्डू रत्नाकर के नेतृत्व में भारी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया. दबाव के चलते पुलिस ने किशोर का मेडिकल करवाने के साथ फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे छोड़ दिया. इधर पूर्व पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया.
मामले को लेकर पुलिस महकमे में भी आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई. कांस्टेबल विवेक तोमर की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व पार्षद गुड्डू रत्नाकर सहित तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. यह FIR शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, बदसलूकी करने और धमकाने की धाराओं के तहत दर्ज की गई है.
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