Bhatapara Minor Rape Case: बलौदा बाज़ार ज़िले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ गंभीर अपराध करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने आरोपी किशोर वर्मा उर्फ दरुहा को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी है. आरोपी पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था.
कैसे शुरू हुआ मामला?
पीड़िता के भाई ने 2 अप्रैल 2024 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन 1 अप्रैल को घर से अचानक गायब हो गई. परिवार ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. शक था कि कोई उसे बहला‑फुसलाकर ले गया है.

Bhatapara Minor Girl Rape Case: आरोपी को 20 साल की सजा
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि यह मामला भाटापारा ग्रामीण थाना का है. पीड़िता के भाई ने 2 अप्रैल 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन 1 अप्रैल 2024 की दोपहर करीब 3:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है. परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उसे भगा लिया है.
जांच में सामने आया सच
12 सितंबर 2024 को पीड़िता और आरोपी को परिजन खुद थाने लेकर आए. पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी किशोर वर्मा उससे शादी का वादा करता था और इसी झांसे में वह उसे इंदौर ले गया. पीड़िता के अनुसार वहां उसके साथ गलत हरकत की गई और बाद में वह बीमार भी हुई. आरोपी उसे बाद में भोपाल भी ले गया. वहीं से पीड़िता ने अपने घर फोन कर परिवार को पूरी जानकारी दी. परिवार तुरंत भोपाल पहुंचा और उसे वापस घर लेकर आया.
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सभी गवाहों के बयान लिए और सबूत इकट्ठे कर अदालत में रिपोर्ट पेश की. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और IPC धारा 363 – 3 साल कैद, IPC धारा 366 – 5 साल कैद और POCSO एक्ट – 20 साल का कठोर कारावास, सभी सजाएं साथ‑साथ चलने का आदेश दिया. इस मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर ने की थी.
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