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हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का दावा किया खारिज, बुरहानपुर के स्मारकों पर जताया था मालिकाना हक

MP Waqf Board: दरअसल, 19 जुलाई, 2013 को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी एक आदेश में शाह शुजा की कब्र, नादिर शाह की कब्र, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित एक महल को अपनी संपत्ति घोषित किया था, जिसे हाईकोर्ट में एएसआई ने चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड का दावा किया खारिज, बुरहानपुर के स्मारकों पर जताया था मालिकाना हक
फाइल फोटो
जबलपुर:

MP High Court Rejected Waqf Board Ownership: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को बुरहानपुर जिले के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वामित्व का दावा करने वाले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती दी थी कि उक्त संपत्ति केंद्र सरकार की हैं वह स्मारकों की रक्षा कर रहा है.

दरअसल, 19 जुलाई, 2013 को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी एक आदेश में शाह शुजा की कब्र, नादिर शाह की कब्र, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में स्थित एक महल को अपनी संपत्ति घोषित किया था, जिसे हाईकोर्ट में एएसआई ने चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पारित आदेश को रद्द किया

हाईकोर्ट ने कहा कि, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ द्वारा पारित 19 जुलाई, 2013 के आदेश को रद्द किया जाता है. आदेश में कहा गया है, 'देशभर में विभिन्न स्थानों पर याचिकाकर्ता (एएसआई) के संरक्षण में कई प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं, जो भारत के प्राचीन काल और इतिहास की शानदार विरासत हैं. 

हाईकोर्ट ने कहा कि सभी प्राचीन और संरक्षित इमारत है

एएसआई के वकील ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत घोषित इन संरचनाओं की रक्षा कर रहा है. हाईकोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया है, 'शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बुरहानपुर के किले में स्थित बीबी साहिब की मस्जिद भी प्राचीन और संरक्षित स्मारक हैं.

संरक्षित इमारतों पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना अवैध 

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने 26 जुलाई को कहा था कि, 'विचाराधीन संपत्ति एक प्राचीन व संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित किया गया है, इसलिए वक्फ बोर्ड के सीईओ ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है.

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