Stray Dogs Case Indore: इंदौर में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की बढ़ती समस्या को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नगर निगम (Indore Nagar Nigam) को कड़ी फटकार लगाई है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बीके द्विवेदी की बेंच ने कहा कि शहर में बच्चों का सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नसबंदी अभियान पर न्यायिक जांच होगी.

Stray Dogs Case: इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक
नसबंदी के आंकड़ों पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान नगर निगम ने दावा किया कि अब तक 2.39 लाख से अधिक आवारा पशुओं की नसबंदी की जा चुकी है और अभियान जारी है. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह आंकड़े घोटाले जैसे लगते हैं, क्योंकि जब हम खुद शहर में निकलते हैं तो हर जगह आवारा कुत्तों के झुंड दिखते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और दोपहिया वाहन चालकों पर लगातार हमले हो रहे हैं.
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने निगम को निर्देश दिए कि प्रमुख स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सख्त और तेज़ कार्रवाई करें. साथ ही, बच्चों के सामाजिक विकास पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस मुद्दे को गंभीरता से हल करने की आवश्यकता बताई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो न्यायिक जांच होगी. इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. इसके पहले निगम को ठोस कदम उठाने होंगे.
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