विज्ञापन
This Article is From Jan 06, 2024

Shivpuri News : ढाई साल का बेटा खेलने गया तो सौतेले पिता ने पटक-पटक कर मार डाला, कोर्ट ने दी ये सजा

Two year old son Murder Case: शिवपुरी में एक सौतेले पिता ने अपने बेटे को बाहर खेलने जाने से रोका था. लेकिन बच्चा नहीं माना और वह खेलने के लिए बाहर चला गया था. यह बात पिता को नागवार गुजारी और उसने अपने मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. एडीजे कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Shivpuri News : ढाई साल का बेटा खेलने गया तो सौतेले पिता ने पटक-पटक कर मार डाला, कोर्ट ने दी ये सजा

Court Decision : मध्यप्रदेश में शिवपुरी (Shivpuri) जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने ढाई साल के सौतेले बेटे को जमीन पर पटक कर निर्मम हत्या की थी.  जिसमें न्यायालय ने उसे कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹5000 का अर्थ दंड लगाया है. यह मामला  4 अक्टूबर 2022 का है. 

यह था मामला

दरअसल शिवपुरी के कोतवाली अंतर्गत मनियर क्षेत्र की आदिवासी बस्ती में रहने वाले लखन आदिवासी ने 4 अक्टूबर 2022 की रात ढाई साल के अपने सौतेले बेटे जस्सी को पहले बेल्ट से पीटा, फिर जमीन पर पटक- पटक कर मार डाला. इतना ही नहीं इस निर्दयी पिता ने ढाई साल के बेटे की लाश को छुपाने के लिए उसे अपने घर में रखे दीवान में बंद कर दिया ऊपर से बिस्तर रख दिए. लेकिन इस करतूत को पड़ोसी ने देख पुलिस को खबर कर दी थी. पुलिस मौके पर पहुंची घर की तलाशी ली और बेटे का शव दीवान से बरामद किया था. आरोपी पिता को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने मासूम बेटे की मां की शिकायत पर सौतेले पिता के ऊपर  हत्या करने और लाश  को छुपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. साल भर से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. तमाम सबूतों और गवाहों के मिलने के बाद अब एडीजे कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. 

ये भी पढ़ें भोपाल आ रही पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे कोटा जंक्शन के पास पटरी से उतरे, बचाव कार्य जारी

खेलने गया था इसलिए कर दी हत्या 

पुलिस के मुताबिक़ आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर खेलने जाने से रोका था. लेकिन बच्चा नहीं माना और वह खेलने के लिए बाहर चला गया था. यह बात पिता को नागवार गुजारी और उसने अपने मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. जोकि न्यायालय में विचार अधीन था. आरोपी  लखन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹5000 अर्थ दंड का फैसला सुनाया है.  मुकदमे में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजक मनोज सिंह रघुवंशी ने की थी. 

ये भी पढ़ें शीतलहर की चपेट में ग्वालियर, प्री प्राइमरी से आठवीं तक के स्कूलों में छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे विद्यालय

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close