
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर (Sheopur) में हत्या के मामले में आरोपी यूथ कांग्रेस (Youth Congress) के जिलाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा, उसकी पत्नी और साले को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. श्योपुर जिला न्यायालय (Sheopur District Court) ने चार साल पहले हुई एक युवक की हत्या का दोषी मानते हुए तीनों आरोपियों पर 23 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन करावास की सजा का फैसला सुनाया है.
जानिए पूरा मामला
दरअसल मृतक युवक रमन सिंह मीणा की पत्नी को यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्म सिंह मीणा मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजा करता था. जिसके बाद मृतक रमन मीणा, अपनी पत्नी और भाई के साथ आरोपी धर्म सिंह मीणा के शिवपुरी रोड इलाके के इंडेस्टियल एरिये में बने घर पर उसे समझाने पहुंचे थे. इसी बीच दोनो परिवारों का विवाद हो गया. इस विवाद के चलते आरोपी धर्मसिंह मीणा, उसकी पत्नी और साले ने रमन मीणा सहित उसके भाई ओर पत्नी पर लाठी- डंडे के साथ तलवार से जान लेवा हमला कर दिया.
तलवार के वार से कर दी हत्या
हमले के दौरान आरोपी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मीणा ने रमन सिंह को तलवार मारते हुए लहूलुहान कर दिया था. इस हमले में रमन सिंह की मौत हो गई थी, और उसकी पत्नी और भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मसिंह मीणा उसकी पत्नी और साले को आरोपी बनाया था. चार साल की सुनवाई के बाद श्योपुर जिला कोर्ट ने तीनो आरोपियों को युवक की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई.
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