Dowry Death Case: सतना जिले में दहेज के लिए बहू से मारपीट करने के आरोपी पति और सास-ससुर को दोषी पाते हुए कोर्ट ने10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है. दहेज के लिए प्रताड़ना और ससुर की छेड़छाड़ से परेशान होकर पीड़िता ने 9 साल पहले खुदकुशी कल थी. पीड़िता की मौत के लगभग 9 साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने दोष सिद्धि होने पर सभी आरोपियों को जेल की कठोर सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया हैं.
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दहेज और ससुर की छेड़खानी से तंग आकर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली थी
गौरतलब है जिले के जवाहर नगर गली नंबर 4 निवासी नवविवाहिता ने दहेज और छेड़छाड़ से तंग आकर 9 साल पहले खुदकुशी कर ली थी. कोर्ट ने 9 साल तक चले ट्रायल के बाद आरोपी पति हर्षवर्धन और सास डॉ. रेखा दुबे और ससुर पंकज दुबे को 10-10 साल कठोर सजा सुनाई है. यही नहीं, कोर्ट ने आरोपियों क्रमशः पति को 4 हजार, सास पर 4 हजार और ससुर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
शादी के बाद पति और सास-ससुर दहेज के लिए पीड़िता को प्रताडि़त करने लगे थे
मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता अरुण सेन ने और अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की कोर्ट में अपना पक्ष रखा. कोर्ट के फैसले के बाद फरियादी पक्ष अधिवक्ता सेन ने बताया कि पीड़िता विदुषी दुबे की शादी आरोपी हर्षवर्धन के साथ 30 अप्रैल 2015 को हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी पति और सास-ससुर दहेज के लिए बहू को प्रताडि़त करने लगे थे.
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पति और सास-ससर को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की जेल और जुर्माने की सजा
पीड़िता की खुदकुशी के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की और जांच में दहेज प्रताडऩा और छेडख़ानी के आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. अदालत ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 306, 498ए एवं ससुर के विरुद्ध 354 का अपराध सिद्धि होने पर तीनों आरोपियों को 10-10 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई.
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