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MP में मंडी व्यापारियों को मिली राहत, कृषि मंत्री ने कहा- पांच की जगह अब 30 वर्ष तक के लिये मिलेगा लायसेंस

MP News: मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक (Managing Director of Mandi Board) श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं.

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MP में मंडी व्यापारियों को मिली राहत, कृषि मंत्री ने कहा- पांच की जगह अब 30 वर्ष तक के लिये मिलेगा लायसेंस

Madhya Pradesh Mandi News: मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों (Mandi traders of Madhya Pradesh) को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिये लायसेंस मिलेगा. मंडी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है. इससे प्रदेश के मंडी व्यापारी लाभान्वित होंगे. इस बारे में मंडी बोर्ड से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ये ऑर्डर 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा. किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री (Farmer Welfare and Agricultural Development Minister) और अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board) ऐदल सिंह कंषाना (Aidal Singh Kanshana) के निर्देश पर मंडी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश की 259 मण्डी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लायसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है. सभी मंडी समितियों (Market Committees) को अधिनियम की धारा-81 के तहत मंडियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है. उन्होंने बताया है कि तय दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश अपने आप 24 फरवरी से लागू हो जायेगा.

65 हजार से अधिक व्यापारियों को मिलेगा लाभ

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक (Managing Director of Mandi Board) श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि नवीन जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लायसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया है कि लायसेंस फीस में भी बदलाव किये गये हैं. वहीं वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिये व्यापारी लायसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया है. इसके साथ ही प्रसंस्करणकर्ता विनिर्माता के लायसेंस (Processor Manufacturer License) पर लगने वाली एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि को भी समाप्त कर दिया गया है. मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा लिये गये निर्णयों से मण्डी व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है.

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