Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं. जबलपुर हाईकोर्ट ने 87 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी चंद जैन के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करते ही पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. यह निर्णय राज्य भर के हजारों पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे थे.
MP में 5 लाख पेंशनभोगी
मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनभोगी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या 80 वर्ष से अधिक आयु के है. एक अनुमान के अनुसार, राज्य में लगभग 5 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनमें से 80 वर्ष से अधिक के पेंशनभोगी की संख्या करीब 50,000 के आसपास है. ऐसे में यह फैसला इन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सहारे की अपेक्षा रखते हैं.
80 वर्ष की आयु वाले को मिलना चाहिए अतिरिक्त पेंशन
हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने डॉ. जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश के साथ ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है. याचिकाकर्ता के वकील, आदित्य संघी ने तर्क दिया कि 80 वर्ष की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब व्यक्ति 79 वर्ष पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश करता है.
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इस निर्णय ने राज्य के उन हजारों बुजुर्गों को उम्मीद दी है, जो आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना कर रहे थे. अब सरकार और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र पेंशनरों को इस फैसले के तहत शीघ्र अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिले.
अभी तक ये थे नियम
सरकार के द्वारा जो 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है उसके लिए पेंशन धारी को 80 वर्ष पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता था. उसके बाद उसे 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वह 79 वर्ष पूर्ण करते ही जब से 80 वर्ष में प्रवेश करेगा उसे अतिरिक्त लाभ मिलने लगेगा. इस तरह पेंशन धारी को 80 वर्ष के प्रथम दिन से ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा.
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