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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! जानिए सरकार के नए नियमों में कितना लगेगा जुर्माना

मध्यप्रदेश में अब नया मोटर यान अधिनियम लागू हो गया है.अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो ये आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है. मसलन- हेलमेट नहीं पहना तो 25 सौ रुपये, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात किया तो 10 हजार रुपये...आदि-आदि... दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने मोटर यान अधिनियम पर जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है.

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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान! जानिए सरकार के नए नियमों में कितना लगेगा जुर्माना

Traffic Rules: मध्यप्रदेश  में अब नया मोटर यान अधिनियम  लागू हो गया है.अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो ये आपकी जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है. मसलन- हेलमेट नहीं पहना तो 25 सौ रुपये, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात किया तो 10 हजार रुपये...आदि-आदि... दरअसल मध्यप्रदेश  सरकार ने  मोटर यान अधिनियम पर  जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है. इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी इस नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था. इसी संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि केन्द्र के मोटर यान अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जाए. ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे  ने दाखिल की थी. हालांकि फैसला आने से पहले ही सरकार ने केन्द्र के नोटिफिकेशन पर सहमति जता दी है. लिहाजा पहले हम जाने लेते हैं कि अब किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगेगा? 

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याचिका में क्या था?  

अपनी याचिका में डॉक्टर नाजपांडे  ने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में जो अपराध होते थे उसकी फाइन राशि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बढ़ा  दी गई है ताकि लोग डर कर नियमों का पालन करें. लेकिन मध्यप्रदेश में इसे नेताओं ने लागू नहीं होने दिया. इन नेताओं की दलील थी कि जुर्माने की ये राशि काफी अधिक है. इससे गरीब नागरिक परेशान होंगे. लेकिन नाजपांडे की ओर दलील दी गई कि वर्तमान जुर्माने की राशि बेहद कम है जिसकी वजह से लोग फाइन देकर भी नियमों का पालन नहीं करते और सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं. 

2019 से पेंडिग था मामला

यह याचिका 2019 से अभी तक पेंडिंग चल रही थी. जिसमें कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे. अब जाकर सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने  की राशि तय की गई है अब वह राशि मध्य प्रदेश में भी लागू की जाएगी.  नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम केंद्र सरकार ने  जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए गए हैं उन्हें स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

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