विज्ञापन

National Lok Adalat: इस दिन MP के सभी जिले में लगेगी लोक अदालत, बिजली के मामले में होगी सुनवाई, मिलेगी छूट

National Lok Adalat MP: यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी. कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा.

National Lok Adalat: इस दिन MP के सभी जिले में लगेगी लोक अदालत, बिजली के मामले में होगी सुनवाई, मिलेगी छूट

National Lok Adalat Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय (Electricity Office) से संपर्क करें. वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPEB) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी.

किसे मिलेगी कितनी छूट?

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर : कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

लिटिगेशन स्तर पर : कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी. कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा.

ये भी करना होगा

उपभोक्ता और उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन और संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा. आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा.

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी.

विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत या अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता और उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे. सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी. नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्व राशि 50 हजार तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी.

यह भी पढ़ें : Teachers' Day 2024: एक ऐसा जनजातीय गांव, जहां हर घर में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, इन पदों पर हैं चयनित

यह भी पढ़ें : National Teachers' Award 2024: पीएम श्री स्कूल की टीचर सुनीता गुप्ता का होगा सम्मान, गणित में बनाई पहचान

यह भी पढ़ें : PMAYG: छत्तीसगढ़ को मिली 8,46,931 घरों की सौगात, CM विष्णु देव ने कहा- थैंक यू मोदी जी

यह भी पढ़ें : KYC Update: बैंकों की तरह अब MP के बिजली उपभोक्ताओं को अपडेट करानी होगी KYC, MPEB कराएगी ये काम

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
शिवराज मामा के बड़े बेटे की इस दिन होगी सगाई, कार्तिकेय-अमानत की जोड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने मांगा आशीर्वाद
National Lok Adalat: इस दिन MP के सभी जिले में लगेगी लोक अदालत, बिजली के मामले में होगी सुनवाई, मिलेगी छूट
public representatives who saved the lives of 42 children were honored on the initiative of the CM, but no action has been taken against the responsible officers
Next Article
Dhar News: 42 बच्चों की जान बचाने वालों का हुआ सम्मान, पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कौन मेहरबान!
Close