
Demarcation of Police Stations in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) में मंगलवार को हुई बैठक के बाद गृह विभाग (Home Department) ने थानों और चौकियों के नए सीमांकन (Demarcation of Police Stations) को लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के तहत प्रदेश भर के थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से होगा. इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों (District Collectors) को थानों और चौकियों के सीमाओं को लेकर गृह विभाग को 31 जनवरी से पहले रिपोर्ट सौंपनी होगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को खरगोन में बैठक की थी. जिसमें उन्होंने थानों और चौकियों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का फैसला लिया था. जिसके बाद आज बुधवार को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए तय समय सीमा में सभी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है.
कलेक्टर तय करेगा थानों की सीमाएं
बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के कलेक्टर के पास थाने और चौकियों की सीमाएं तय करने का अधिकार होगा. थानों की सीमाएं तय करने के बाद कलेक्टर समिति 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगी. जिसके बाद फरवरी 2024 में नए सीमांकन को लेकर गृह विभाग राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा. अधिसूचना जारी होने के साथ ही थानों और चौकियों की नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी.
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इन आयामों के तहत होगा सीमांकन
गृह विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए. निर्धारण ना होने से कई बार स्थानीय स्तर पर अपराध की संख्या जुटाने में परेशानी आई है. बता दें कि आबादी, अपराध की दर और क्षेत्राधिकार को देखते हुए हर 14 साल में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं. पिछली बार 2010 में सीमाओं का निर्धारण किया गया था.
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