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MLA Mukesh Malhotra Case: मुकेश मल्होत्रा की विधायकी सुरक्षित; सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ये शर्तें रखीं

MLA Mukesh Malhotra Case: कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई. विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी फिलहाल बरकरार रहेगी.

MLA Mukesh Malhotra Case: मुकेश मल्होत्रा की विधायकी सुरक्षित; सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ये शर्तें रखीं
MLA Mukesh Malhotra Case: मुकेश मल्होत्रा की विधायकी सुरक्षित; सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ये शर्तें रखीं

MLA Mukesh Malhotra Case Supreme Court Relief: मध्य प्रदेश की राजनीति (MP Politics) में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था. इस स्थगन के साथ ही मुकेश मल्होत्रा की विधायकी फिलहाल बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सत्य, न्याय, लोकतंत्र और संविधान की जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता और जनमत की जीत है. पटवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के “जुझारू और ऊर्जावान विधायक” मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रतीक है.

भाजपा के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत को शिकस्त दी थी. चुनाव के बाद रामनिवास रावत ने आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने नामांकन पत्र में कुछ आपराधिक प्रकरणों और अन्य तथ्यों की जानकारी छिपाई है. इसी को आधार बनाकर रावत ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट ने किया था चुनाव शून्य घोषित

ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. अदालत ने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाने को “गलत प्रैक्टिस” मानते हुए यह फैसला सुनाया था. इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी और विजयपुर सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में अपील, फैसले पर लगा स्थगन

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन दे दिया. इसके साथ ही यह साफ हो गया कि फिलहाल मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से विधायक बने रहेंगे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुकेश मल्होत्रा को इस अवधि में राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा, साथ ही वे वेतन और भत्ते भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे.

नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा

आरोप और बचाव के तर्क

रामनिवास रावत की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ न केवल दो बल्कि अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनकी जानकारी छिपाई गई. वहीं, मल्होत्रा का पक्ष रहा है कि जिन मामलों का उल्लेख किया गया है, उनमें पहले ही निपटारा हो चुका है और वे दो प्रकरणों में ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं.

कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की जीत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सियासी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से भाजपा की राजनीतिक साजिशें एक बार फिर नाकाम हुई हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आदतन अपराध करने वाली भाजपा इस कानूनी सबक को याद रखेगी.

आगे की सुनवाई पर टिकी नजर

अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील की अंतिम सुनवाई पर टिका है. फिलहाल, स्थगन के चलते विजयपुर विधानसभा सीट पर मुकेश मल्होत्रा की स्थिति यथावत बनी हुई है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के निहितार्थों पर चर्चा जारी है.

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