
Madhya Pradesh News: जबलपुर (Jabalpur) की विशेष अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. दोषी पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप था. सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही अहम साबित हुई और अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुना दी.
नाबालिग ने अपने पिता पर ही लगाया था आरोप
यह घटना सितंबर 2022 की है, जब अपनी मां के साथ पहुंचकर नाबालिग ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने शिकायत में बताया कि उसका पिता उसे धमकी देता था कि अगर किसी से कुछ बताया तो उसके साथ बहुत बुरा करेगा.
शिकायत में नाबालिग ने बताया कि 3 साल से पिता उसके साथ इस तरह से शोषण कर रहा है. उसने बताया कि पिता नकेश पटेल पहले उसकी मां और भाई को गांव भेज दिया करता था और फिर अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौना कृत्य करता था. 5 अगस्त को जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी मां को अपनी आपबीती बताई.
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दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
इस मामले में पुलिस ने तत्काल आरोपी नकेश पटेल पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था. गवाही के दौरान पीड़िता अपने बयान पर कायम रही, जिसके बाद विशेष अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.