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MP News: बाल विवाह की तैयारी में था परिवार, मौके पर पहुंची पुलिस तो आखिर में हुआ ये फैसला 

एक 16 साल की लड़की की शादी करवाई जा रही थी. जिसके बाद पुलिस एवं महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह पर रोक लगाया. बताया जा रहा है कि पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद भी परिवार शादी को लेकर अड़ा रहा. जिसके बाद लड़की वाले और लड़के वाले दोनों की सहमति से एक फैसला किया गया.

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MP News: बाल विवाह की तैयारी में था परिवार, मौके पर पहुंची पुलिस तो आखिर में हुआ ये फैसला 
बाल विवाह की तैयारी में था परिवार, मौके पर पहुंची पुलिस तो आखिर में हुआ ये फैसला

MP News in Hindi: शासन-प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कई जगहों पर अभी भी जागरूकता का अभाव दिख रहा है. ग्रामीण इलाकों से अक्सर कम उम्र के बच्चियों की शादी की खबरें सामने आती रहती हैं. ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने निकल कर आया है. जहां पर एक 16 साल की लड़की की शादी करवाई जा रही थी. जिसके बाद पुलिस एवं महिला बाल विकास की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह पर रोक लगाया. बताया जा रहा है कि पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद भी परिवार शादी को लेकर अड़ा रहा. जिसके बाद लड़की वाले और लड़के वाले दोनों की सहमति से एक फैसला किया गया.

16 साल की उम्र में हो रही थी शादी

घटना कुसमी विकासखंड की बताई जा रही है. गोतरा के रहने वाले रामनाथ साहू अपनी 16 साल की बेटी की शादी करवा रहे थे. नाबालिग बच्ची की शादी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी. एक दिन बाद लड़की की बारात भी आने वाली थी. इधर, मामले की जानकारी महिला बाल विकास टीम एवं पुलिस (Women Child Development Team and Police) को हुई जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद गांव के सरपंच एवं सचिव और समाजसेवी मौके पर आए. जब नाबालिग बच्ची का आधार कार्ड मांग कर देखा गया तो उसकी उम्र 16 साल निकली. जिसके बाद टीम ने लड़की के पिता रामनाथ साहू को समझाने की कोशिश की. तमाम कोशिशों और कई लोगों के समझाने के बाद भी रामनाथ साहू अपनी बच्ची की शादी करने पर पड़े रहे. 

काफी समझाने के बाद माने परिजन

महिला एवं बाल विकास व पुलिस टीम की बात ना मानकर परिजन अड़े रहे लेकिन जब टीम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनसे बात की तब जाकर कहीं परिजन शादी न करने की बात पर राजी हुए. टीम ने बच्ची के परिजनों को बाल-विवाह कानून के बारे में समझाया. इसके बाद लड़के पक्ष के लोगों से भी फोन पर बात की गई और उन्हें भी इस कानून के बारे में समझाया गया. दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद यह तय हुआ कि लड़की की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब उसकी शादी की जाएगी. 

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बाल विवाह समाज के लिए घातक 

महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) की परियोजना अधिकारी (Project Officer) मान कुमारी पनाडिया ने बताया कि बाल विवाह समाज के लिए घातक है. जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ सीधी ज़िला ही ऐसा नहीं है जहां से इस तरह का मामला सामने आया हो. प्रदेश के तमाम ज़िलों से अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. मसलन शिक्षा एवं जागरूकता के आभाव में अंधविश्वास (Superstition) , बाल विवाह (Child marriage), झाड़ फूंक (Exorcism) और जादू-टोने (Black Magic) जैसी कुछ प्रथाएं अब भी बदस्तूर जारी है जिससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.  

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