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Saif Ali Khan Case: एमपी हाईकोर्ट से 'नवाब साहब' को झटका, ट्रायल कोर्ट को दिए गए ये आदेश, पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा 25 साल पुराना फैसला रद्द

Jabalpur High Court: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े 25 साल पुराने मामले में फैसला रद्द कर दिया है.

Saif Ali Khan Case: एमपी हाईकोर्ट से 'नवाब साहब' को झटका, ट्रायल कोर्ट को दिए गए ये आदेश, पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा 25 साल पुराना फैसला रद्द
एमपी हाईकोर्ट ने सैफ अली खान से जुड़े एक 25 साल पुराने मामले में फैसला रद्द कर दिया है

MP High Court on Saif Case: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट (MP High Court) के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 फरवरी, 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने आदेश दी है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के अंदर प्रकरण का पटाक्षेप करें.

क्या है सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा पूरा मामला?

एमपी हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने शुक्रवार को यह आदेश भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को लेकर सुनाया. अपील नवाब हमीदुल्ला खान के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्ताल और अन्य की ओर से दायर किया गया था. इस प्रकरण में मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था. इस मामले में यसीर और फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है.

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एमपी में सैफ की करोड़ों की संपत्ति

राजधानी भोपाल में पटौदी परिवार की बहुत संपत्ति है. पुराने भोपाल की आधे से ज्यादा जमीन और आसपास के जंगलों को मिलाकर इस परिवार के पास हजारों एकड़ की जमीन है. यह सैफ के शाही खानदान की विरासत का प्रतीक है. सैफ और उनका परिवार अक्सर इस संपत्ति की देख-रेख करने के लिए भोपाल आते रहते हैं. औकाफ-ए-शाही को लेकर आज भी सैफ की बेटी और बहनें कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं.

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