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This Article is From Nov 26, 2023

MP News: धारा 307 का आरोपी सरपंच 9 महीने से है फरार, पर खुलेआम कर रहा है पंचायत का काम

MP News: छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद की चाचईसेमरा ग्राम पंचायत के सरपंच मलखान लोधी, रोजगार सचिव पर हमले के आरोप में बीते 9 माह से फरार है. इनके खिलाफ बक्सवाहा थाने में धारा 307 और एससीएसटी एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज है.

MP News: धारा 307 का आरोपी सरपंच 9 महीने से है फरार, पर खुलेआम कर रहा है पंचायत का काम
संरपच चल रहा है 9 महीने से फरार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर जिले (Chhatarpur District) के एक क्षेत्र से अफसरों की निष्क्रियता का अनोखा मामला सामने आया है. यहां का एक सरपंच जो कि  हत्या के प्रयास के मामले में बीते 9 महीने से फरार चल रहा है. इसके बावजूद वह सरपंच पंचायत के सारे काम बदस्तूर कर रहा है और पंचायत के खाते से लगातार रुपए भी निकाल रहा है. 

सरपंच धारा 307 के मामले में है फरार

ये सब कुछ घटा है छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद की चाचई सेमरा ग्राम पंचायत में. यहां का सरपंच मलखान लोधी, रोजगार सचिव पर हमले के आरोप में बीते 9 माह से फरार है. इनके खिलाफ बक्सवाहा थाने में धारा 307 और एससी-एसटी एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज है. हाल ही में पुलिस अधीक्षक छतरपुर ने इस मामले में फरार सरपंच सहित अन्य आरोपियों के ऊपर 3-3 हजार का इनाम भी घोषित किया है. लेकिन अफसरों की लापरवाही देखिए कि फरारी में भी ये आरोपी सरपंच अपना काम कर रहा है और पंचायत के खाते से पैसे भी निकाल रहा है.

सरपंच फरार होने के बावजूद निकाल रहा था पंचायत के खाते से पैसे

सरपंच फरार होने के बावजूद लगातार निकाल रहा है पंचायत के खाते से पैसे.

जिम्मेदार अधिकारी है इस घटना से अंजान

इस पूरे मामले पर जब अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर विजय द्विवेदी  से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह विषय मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं जनपद सीईओ से इस मामले की जानकारी लेकर जल्द ही जांच करने के बाद कार्रवाई करवाता हूं.

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छतरपुर जिले का है मामला

छतरपुर जिले का है मामला

ये है पूरा मामला

दरअसल, ग्राम पंचायत चाची सेमरा के सरपंच और उनके साथियों ने सहायक सचिव को पहले लाठी और डंडों से पीटा था, उसके बाद उसे गोली भी मार दी थी. इसके बाद सभी आरोपी भाग गए थे. आरोप है कि चाची सेमरा के सरपंच मलखान लोधी ने सहायक सचिव बाबूलाल आदिवासी को देर शाम गौशाला के पास बुलाया था. इस दौरान सरपंच ने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में चार आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 341, 294, 323, 307, 506/34 के अलावा एससी/एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया था.

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