MP Crime News: मध्यप्रदेश के सतना (Satna) जिले में हत्या के इरादे से एक युवक को किडनैप और पिटाई के मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (ADJ) एनआर परमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को 5 साल के सश्रम कारावास और 7000- 7000 का जुर्माने अदा करने का आदेश दिया. यह घटना 7 साल पहले की है.
प्रोजेक्ट कॉपी मंगाई और कर लिया किडनैप
घटना 11 जून 2016 की रात करीब 9 बजे की है. पीड़ित अतुल शुक्ला के मोबाइल पर उसके कॉलेज में पढ़ऩे वाली लड़की ने फोन किया और कहा कि उसे प्रोजेक्ट की कॉपी चाहिए. फोटोकॉपी करा कर दे दो. वह बाइक से गल्ला मंडी पहुंचा, तो वहां लड़कीऔर उसका भाई मनोज उर्फ हीरो मिला. मनोज ने उससे आगे चलकर फोटो कॉपी कराने के लिए कहा. अतुल ने अपनी बाइक को उसी जगह रख दिया और मनोज, प्रियंका के साथ बोलेरो जीप में बैठ गया. कोर्ट में दिए बयान में अतुल ने कहा कि आरोपी मनोज गाड़ी को स्पीड से चलाते हुए बाबूपुर की तरफ ले गया. कुछ दूरी पर गाड़ी रोककर प्रियंका को उतार दिया. यहां संपत सिंह और विकलेश सिंह नाम के दो युवक मिले, जो अतुल के पास बैठकर उसके साथ मारपीट करने लगे.
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हत्या कर लाश फेंकने की कर रहे थे प्लानिंग
इस बीच मनोज के फोन करने पर सुरेंद्र सिंह बेसबॉल का डंडा लेकर आया और सभी ने मिलकर अतुल के साथ मारपीट शुरू कर दी. सभी आरोपी उसका मर्डर कर लाश डैम में फेंक देने बात कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 364, 364, 342, 325/ 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी मनोज सिंह उर्फ हीरो ,संपत सिंह, सुरेंद्र सिंह, विकलेश सिंह उर्फ मलिक सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. अब घटना के 7 साल बाद कोर्ट ने इन्हें 5 साल के सश्रम कारावास और 7000- 7000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
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