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MP सीएम का बड़ा ऐलान, अब दो हिस्सों में बंटेगी शहीद जवान को दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, जानें कैसे?

1 Crore Of Ex-Gratia Of Martyred Soldiers:दरअसल, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि के नियमों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा था. शहीद जवान के मां-बाप ने सरकार से ‘नेक्स्ट ऑफ किन' (एनओके) नियमों में संशोधन की मांग की थी.

MP सीएम का बड़ा ऐलान, अब दो हिस्सों में बंटेगी शहीद जवान को दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, जानें कैसे?
फाइल फोटो
भोपाल:

Ex-Gratia Of Martyred Soldiers: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के NOK (Next To KIN) विवाद पर बड़ा फैसला करते हुए शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य पुलिस के किसी जवान के शहीद होने की स्थिति में दी जाने वाली एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी.

दरअसल, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि के नियमों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा था. शहीद जवान के मां-बाप ने सरकार से ‘नेक्स्ट ऑफ किन' (एनओके) नियमों में संशोधन की मांग की थी.

शहीद जवान की पत्नी और मां-बाप में बंटेगी 50-50 अनुग्रह राशि

रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री के हवाले से प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने जारी सूचना में बताया, 'हमने निर्णय लिया है कि राज्य पुलिस के किसी जवान के शहीद होने की स्थिति में दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि उसकी पत्नी और माता-पिता के बीच 50:50 के अनुपात में बांटी जाएगी.'

पहले शादीशुदा शहीद जवान की विधवा को दी जाती थी पूरी राशि

उल्लेखनीय  है नियम है कि NOK के तहत जवान के शहीद हो जाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि शादीशुदा नहीं होने पर माता-पिता को दी जाती है, लेकिन शहीद के शादीशुदा होने की स्थिति में अनुग्रह राशि की सारी राशि उसकी पत्नी को दी जाती है. शहीद अंशुमान के माता-पिता NOK के इसी नियम बदलाव की मांग की थी.

सीएम मोहन ने शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दिए जाने वाले 1 करोड़ रुपये की राशि पर शहीद की पत्नी और उसके माता-पिता पर आधा-आधा हक होगा. 

शहीद अंशुमान सिंह के मां-बाप ने की थी नियम में संशोधन की मांग  

शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता का आरोप था कि मरणोपरांत से उसके शहीद बेटे को मिला कीर्ति चक्र उनकी पत्नी स्मृति सिंह अपने साथ लेकर जा चुकी है, अब अनुग्रह राशि भी पूरी की पूरी उन्हीं को दे दी जाएगी तो फिर माता-पिता के पास शहीद बेटे की क्या निशानी बची रहेगी. माना जाता है इसी के बाद एमपी CM  ने NOK पर बड़ी घोषणा कर दी.

अब अनुग्रह पर शहीद की विधवा पर मां-बाप का होगा समान अधिकार

मध्य प्रदेश सीएम शुक्रवार को राज्य की पुलिस के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यह बड़ी घोषणा की. उन्होंने शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर दिए जाने वाले 1 करोड़ रुपये की राशि पर शहीद की पत्नी और उसके माता-पिता पर आधा-आधा हक होगा. 

कैप्टन अंशुमान सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर में दी थी शहादत

गौरतलब है शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को सेना चिकित्सा कोर में कमीशन दिया गया था और उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में आग लगने की घटना से जूझते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और नेक्सट टू किन नियम के मुताबिक एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि उनके पत्नी और परिवार को दिया जाना है.

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