MP News: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister) लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट (Gwalior MP-MLA Court) ने लालू यादव को गिरफ्तारी वांरट से तलब किया है. ग्वालियर कोर्ट ने यह वांरट आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मामले में जारी किए गया है. कुछ दिन पहले ही जबलपुर की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि के एक मामले में शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. हालांकि बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा (Jabalpur Court news) के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के विशेष अदालत (Special court) के आदेश पर रोक लगा दी है.
लालू यादव का क्या है मामला?
साल 1995 और 97 में फर्जी अवैध फार्म नंबर 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जरी किया गया है. फर्म नंबर 16 जो आर्म्स डीलर के लिए जारी होते हैं उसके आधार पर आर्म्स दिया जाता है.
पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था. अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह का फरारी पंचनामा तैयार किया था. जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है. ऐसे में ये मामला ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट में इसलिए आ गया है. क्योंकि उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है. कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट से लगा है.
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