Illegal liquor: अशोकनगर जिले के कचनार थाना के अंतर्गत माधौगढ़ में कच्ची शराब के अवैध निर्माण पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान अवैध शराब का कच्चा माल नष्ट किया है. इसकी कीमत 12 लाख 30 हजार रुपये बताई जा रही है. नदी किनारे संचालित हो रहे अवैध शराब के इस कारोबार पर कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई की गई है. जब टीम इस माधौगढ़ गांव पहुचीं तो टीम को नदी किनारे जमीन में 22 टंकिया गड़ी मिली, जिनमें सभी में लहान भरा हुआ था.
8,200 लीटर महुआ लहान नष्ट
सभी 22 टंकियों से 8,200 लीटर महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया. साथ ही 10 लीटर हाथभट्टी शराब जब्त की गई है. इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) और 34 (F) के तहत पांच एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिए हैं. हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कोई भी आरोपी न तो पकड़ में आया और न ही किसी की पहचान हो सकी है.
कई सालों से फल फूल रहा है शराब का अवैध कारोबार
दरअसल, देखा जाए तो माधौगढ़ गांव अशोकनगर जिले में कच्ची शराब निर्माण का गढ़ है और यहां बेरोकटोक के किनारे वर्षो से यह कारोबार फल फूल रहा है.
यहां छापामारी कार्रवाई के लिए पुलिस को विशेष दल बनाना पड़ता है, क्योंकि इस गांव के नजदीक ही भादोंन पुलिस चौकी है, लेकिन इनको पुलिस का कोई डर नहीं है और दो चार पुलिसकर्मी भी यहां जाने से परहेज करते हैं. वहीं विशेष दल जब भी यहां कार्रवाई है तो कोई आरोपी पकड़ में नहीं आया.
यह कार्रवाई सहायक आबकारी अधिकारी आजाद सिंह आर्य के निर्देशन पर प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक सुरेश सिंह रघुवंशी द्वारा की गई. इस कार्रवाई में आबकारी आरक्षक अजय सिंह तोमर, वैजन्ती खरे, शिवानी भिलाला व नगर सैनिकों का विशेष सहयोग रहा.जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध कारोबार पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.
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