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MP: थाना प्रभारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट, कोर्ट ने पुलिस को दी ये हिदायद, जानें पूरा मामला  

MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर की कोर्ट ने थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. मामला एक अधिवक्ता को वाहन से कुचलने की कोशिश से जुड़ा हुआ है

MP: थाना प्रभारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट, कोर्ट ने पुलिस को दी ये हिदायद, जानें पूरा मामला  

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-जनजाति) गिरीश दीक्षित की अदालत ने कैंट के पूर्व थाना प्रभारी विजय तिवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. यह मामला एक अधिवक्ता को वाहन से कुचलने की कोशिश से जुड़ा हुआ है. अदालत ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से वारंट की तामील सुनिश्चित न होने पर नाराजगी जताई और पुलिस को इसके पालन की सख्त हिदायत दी. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है.

ये है पूरा मामला 

शिकायतकर्ता अधिवक्ता मौसम पासी ने आरोप लगाया कि कैंट बोर्ड कार्यालय में पदस्थ स्वास्थ्य निरीक्षक अभिजीत सिंह परिहार ने 2020 में शासकीय वाहन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुचलने का प्रयास किया था. इस गंभीर घटना की शिकायत पर 7 नवंबर, 2020 को कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में दूसरे पक्ष ने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया. हालांकि अधिकार क्षेत्र के अभाव का हवाला देते हुए कैंट थाने ने बाद में मामले को समाप्त करने की सिफारिश की और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी.

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कोर्ट ने दिया ये निर्देश 

अधिवक्ता पासी ने इस पर विरोध दर्ज कराया. जिसके बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक चालान पेश नहीं किया है और लगातार अधिकार क्षेत्र न होने का तर्क देकर मामले को समाप्त करने की कोशिश में जुटी हुई है. इस ढिलाई के कारण अधिवक्ता पासी  बार-बार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं. अदालत ने सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पासी को यह चेतावनी दी कि वे बार-बार आरोप न लगाएं और उन्हें सही समय पर अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगामी सुनवाई में पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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