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कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी डबल मर्डर केस, इन चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई डबल उम्रकैद की सजा

Raju Mishra and Kukku Punjabi Murder Case: जबलपुर के दमोह नाका-चेरीताल में सात साल पहले कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपित जबलपुर निवासी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम को मामले में दोषी पाया गया. इसी के साथ चारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी डबल मर्डर केस, इन चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई डबल उम्रकैद की सजा

Jabalpur News Today: जबलपुर के दमोह नाका-चेरीताल में  सात साल पहले कांग्रेस (Congress) नेता राजू मिश्रा (Raju Mishra) और कुक्कू पंजाबी (Kakku Punjabi) की ताबड़तोड़ फायरिंग में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अपर न्यायाधीश ने आरोपियों को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि इस मामले की तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है, दो आरोपी फरार हैं, जबकि मामले में 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

घटना से दहशत में था पूरा क्षेत्र

बता दें कि 4 जनवरी, 2017 की रात करीब 10 बजे कार और बाइक पर आए शूटरों ने चेरी लाल पारिजात बिल्डिंग के नजदीक कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी को घेर लिया था. शूटर्स ने दोनों को देखते ही दनादन फायरिंग शुरू कर दी थी. राजू व कक्कू पर 70 से ज्यादा फायरिंग करने के बाद दोनों को मरणासन्न हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए थे. इस घटना के बाद चेरीताल ही नहीं सारे शहर में दहशत फैल गई थी. फायरिंग की आवाज से लोग दहल गए थे. चेरीताल में मेन रोड के किनारे हुई हत्या की वारदात नजदीक में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज में शूटर अंधाधुंध गोलियां चलाते नजर आ रहे थे.  फुटेज में राजू मिश्रा पर फायरिंग की स्पष्ट तस्वीरें वायरल हुईं थीं. घटना का कारण कुक्कू पंजाबी व गैंगस्टर विजय यादव के बीच चल रहा मतभेद सामने आया था.

इन्हें दी गई सजा

इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपित जबलपुर निवासी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम को मामले में दोषी पाया गया. इसी के साथ चारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. मामले में अन्य आरोपी सतीश उर्फ विनय यादव, पीयूष पांडेय व मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया गया है.  

इसलिए की गई हत्या

अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन और विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि कोतवाली पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था. दरअसल, यादव कालोनी निवासी विजय यादव और राजू व कुक्कू के बीच रेलवे के ठेके को लेकर वर्ष 2016 के पूर्व से रंजिश थी, माना जा रहा है कि इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

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इन आरोपियों की हो चुकी मौत

इस वारदात के मुख्य आरोपी विजय यादव और समीर को नरसिंहपुर जिले में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. भोला उर्फ आनंद पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है. वहीं, आदेश सोनी समेत दो आरोपी 7 साल से फरार चल रहे हैं.

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