
Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर के ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, बिलहरा के 10वीं और 12वीं कक्षा के 410 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करने का आदेश दिया है. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) भोपाल को निर्देश दिया है कि यह कार्यवाही 7 दिनों के अंदर पूरी की जाए.
क्षतिपूर्ति राशि के भी निर्देश
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकारियों के आदेश होने के बावजूद माशिमं ने परिणाम घोषित नहीं किया, जो अनुचित है. इसके चलते कोर्ट ने प्रत्येक प्रभावित छात्र को 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा गया कि यदि परीक्षा परिणाम रोकने के कारण किसी छात्र का शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है, तो वह माशिमं से मुआवजा वसूलने का हकदार होगा.
ये है मामला
स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रूप किशोर दुबे की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र शासकीय स्कूल बिलहरिया में था. परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड की जांच में दो छात्रों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया.
कोर्ट ने कहा कि भले ही स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई हो, लेकिन विद्यार्थियों का इसमें कोई दोष नहीं है. उन्होंने परीक्षा दी है, इसलिए उनका परिणाम घोषित करना आवश्यक है.
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