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This Article is From Apr 12, 2026

शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त

जबलपुर के गोल बाजार स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शुरू किया.

शहीद स्मारक के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त

Jabalpur Encroachment Drive: जबलपुर के पुराने और व्यस्त इलाके गोल बाजार में स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक भवन के आसपास लंबे समय से फैले अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. ठेले, टपरे और अस्थायी दुकानों के कारण जहां आम लोगों की आवाजाही बाधित हो रही थी, वहीं स्मारक की गरिमा भी प्रभावित हो रही थी. अब इस पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

गोल बाजार में अतिक्रमण बना था बड़ी परेशानी

गोल बाजार जबलपुर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है. इसी इलाके में ऐतिहासिक शहीद स्मारक स्थित है, जिसके चारों ओर पिछले कई वर्षों से अवैध ठेले, टपरे और अस्थायी दुकानें लगती आ रही थीं. इससे न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी.

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

इस समस्या को लेकर जयदीप शाह नामक नागरिक ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अतिक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता को असुविधा हो रही है. इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन शामिल थे, ने सख्त निर्देश जारी किए.

10 सदस्यीय टीम बनाकर सर्वे के आदेश

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए कि 10 सदस्यीय टीम गठित कर पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाए. कोर्ट ने तय किया कि 30 दिनों में सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके अगले 30 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए. साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुई कार्रवाई

कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने पहले सर्वे किया और अब पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है. कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती के साथ अभियान जारी रखा.

प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने साफ कहा है कि शहर में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी. वहीं भवन अधिकारी मनीष तड़से ने बताया कि सड़कों और कंजर्वेंसी क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

हजारों नागरिकों को मिली राहत

अतिक्रमण हटने से गोल बाजार क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने राहत की सांस ली है. अब सड़कों पर जाम की स्थिति कम होगी और पैदल चलने वालों को भी सुविधा मिलेगी. प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 60 दिनों की समय-सीमा में पूरी कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि कोर्ट में जवाबदेही तय हो सके.

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