HC strict order regarding uploading FIR copy on website: हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस के लिए सख्त आदेश जारी किए गए है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली सभी एफआईआर को सार्वजनिक किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर लोकायुक्त पुलिस को इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा.
दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें लोकायुक्त पुलिस
इस आदेश का पालन करने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का भी उल्लेख किया है. कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया है कि वो इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
सुरेश चंद्र वर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन एफआईआर की कॉपी न मिलने के कारण राजेंद्र सिंह ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएं FIR
हालांकि हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह की याचिका को उनकी व्यक्तिगत मंशा के आधार पर खारिज कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को जनहित के दृष्टिकोण से देखते हुए लोकायुक्त पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि सभी एफआईआर 24 घंटे के भीतर उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएं. यह आदेश नागरिकों को पारदर्शिता और सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है जिससे वो समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रशासनिक कार्यवाहियों में अधिक पारदर्शिता आए.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोकायुक्त पुलिस संगठन को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में दर्ज की जाने वाली हर एफआईआर को समय पर सार्वजनिक किया जाए.