
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के एक सरकारी विद्यालय की कक्षा में मोबाइल ढूंढने के लिए एक शिक्षिका द्वारा नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाकर तलाशी लिए जाने पर राज्य सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया. नोटिस में इस कथित घटना को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में राज्य सरकार से हफ्ते भर में रिपोर्ट तलब की गई है.
पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का नहीं किया गया पालन
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकटरमणा ने सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान मिश्रा के वकील अभिनव धनोदकर ने दावा किया कि पीड़ित छात्राओं के परिजनों की ओर से पुलिस को दो अगस्त को शिकायत दर्ज कराने के हफ्ते भर बाद भी इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है.
पीठ ने घटना से जुड़े गंभीर आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देशित किया कि वह हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट पेश करे कि इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गई है? अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है. याचिका में गुहार लगाई गई है कि मोबाइल ढूंढने के लिए नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाने के मामले में पॉक्सो अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराया जाए और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
कथित तौर पर पांच छात्राओं के कपड़े उतरवाए और उनकी तलाशी ली
अधिकारियों ने शिकायत के हवाले से बताया कि शहर के एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक कक्षा में दो अगस्त को मोबाइल फोन की घंटी बजने पर एक शिक्षिका ने इस उपकरण को ढूंढने के लिए कम से कम पांच छात्राओं को शौचालय में ले जाकर कथित तौर पर उनके कपड़े उतरवाए और उनकी तलाशी ली.
उन्होंने बताया कि छात्राओं के पालकों ने इस कथित घटना को लेकर मल्हारगंज पुलिस थाने में शिक्षिका के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई जिसमें तलाशी के दौरान लड़कियों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया.
अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के नाम पर छात्राओं से अभद्र बर्ताव के आरोप का सामना कर रही शिक्षिका को संबंधित सरकारी विद्यालय से हटा कर जिला शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है.