विज्ञापन

Inter-Religion Marriage: हसनैन और अंकिता की शादी में अब नहीं आएगी कोई बाधा, पुलिस सुरक्षा में परिणय सूत्र में बंधेंगे युगल!

Hasnain- Ankita Marriage: दरअसल, हसनैन अंसारी और अंकिता राठौड़ की अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर तेलंगाना BJP विधायक राजा सिंह का एक वीडियो संदेश पोस्ट वायरल हुआ था. वीडियो संदेश में विधायक ने शादी को लव जिहाद करार देते हुए सीएम मोहन यादव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था. 

Inter-Religion Marriage: हसनैन और अंकिता की शादी में अब नहीं आएगी कोई बाधा, पुलिस सुरक्षा में परिणय सूत्र में बंधेंगे युगल!
जबलपुर:

 Inter Religion Marriage: जबलपुर के हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकित राठौर की अंतर-धार्मिक विवाद को लेकर बवाल अब थमता नजर आ रहा है. मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिससे अब दोनों युगल की शादी पर उठा तूफान थम गया है.

दरअसल, हसनैन अंसारी और अंकिता राठौड़ की अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर तेलंगाना BJP विधायक राजा सिंह का एक वीडियो संदेश पोस्ट वायरल हुआ था. वीडियो संदेश में विधायक ने शादी को लव जिहाद करार देते हुए सीएम मोहन यादव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था. 

 युगल की शादी को बीजेपी विधायक राजा सिंह ने लव जिहाद करार दिया था

गौरतलब है सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में तेलंगाना बीजेपी विधायक राजा सिंह को यह कहते हुए सुना गया कि सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में 'लव जिहाद' विवाह न हो. वायरल संदेश को लेकर युगल ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

हाईकोर्ट ने पुलिस को अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के दिए निर्देश

याचिका पर  सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विशाल धगत ने पुलिस को अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए. न्यायमूर्ति धगत ने 'याचिकाकर्ताओं को अदालत कक्ष में बुलाया और दोनों याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के रिश्तेदार कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डाल सकते हैं'

पिछले एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं हसनैन अंसारी और अंकित राठौड़

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति धगत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे पिछले एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, 'उनका कहना है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, अन्यथा महिला याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य उसे अगवा कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन और अंगों को खतरा है.

हिंदू सेवा परिषद के प्रमुख अतुल जेसवानी ने बताया कि भाजपा विधायक राजा सिंह ने उन्हें एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर कलेक्टर पुष्पेंद्र आहके से मुलाकात की और उनसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़े के आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया था..

जबलपुर एसपी को महिला याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने मामले में निर्देश देते हुए कहा कि, 'चूंकि याचिकाकर्ता संख्या एक और दो के चोटिल होने की प्रबल संभावना है, इसलिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता संख्या एक को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया जाता है. न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस की टीम महिला याचिकाकर्ता को उसके घर ले जाएगी और सामान इकट्ठा करने की अनुमति देगी.

11 नवंबर तक महिला को अज्ञात स्थान पर सुरक्षा प्रदान कराएगी जबलपुर पुलिस

हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक महिला याचिकाकर्ता का सामान इकट्ठा करने के बाद, उसे एक संस्थान में ले जाया जाएगा, जहां उसे आश्रय, भोजन और सोने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा. अदालत ने कहा कि महिला 11 नवंबर तक वहां रहेगी और उससे परिवार के सदस्य या मुस्लिम व्यक्ति संपर्क नहीं करेंगे.

आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, शादी करने फैसले के लिए स्वतंत्र है पुरूष याचिकाकर्ता

आदेश के मुताबिक इस अवधि के दौरान 'याचिकाकर्ता नंबर एक महिला याचिकाकर्ता से शादी करने के अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है.' अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि 12 नवंबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष उसका बयान दर्ज किया जाएगा.

पुलिस को जारी निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा है कि,यदि कोई व्यक्ति जबरन याचिकाकर्ता से संपर्क करता है और गलत तरीके से रोकने या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो पुलिस को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है'

हाईकोर्ट के निर्देशानुसार महिला याचिकाकर्ता के मुस्लिम प्रेमी को भी सुरक्षा दी जाएगी

अदालत ने कहा कि महिला याचिकाकर्ता के मुस्लिम प्रेमी को भी सुरक्षा दी जाएगी और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले जाएगी. अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि, 'जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो उसे उसके घर ले जाया जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ छोड़ दिया जाएगा'

जबरन याचिकाकर्ता संपर्क करने और बल करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

आदेश में कहा गया है, 'यदि कोई व्यक्ति जबरन याचिकाकर्ता संख्या एक और दो से संपर्क करता है और गलत तरीके से रोकने या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध करता है, तो पुलिस अधीक्षक को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है'

अंतर-धार्मिक विवाह रोकने के लिए जबलपुर कलेक्टर से मिले थे हिंदू सेवा परिषद प्रमुख 

उल्लेखनीय है सोमवार को हिंदू सेवा परिषद के प्रमुख अतुल जेसवानी ने कहा था कि भाजपा विधायक राजा सिंह ने उन्हें एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर कलेक्टर पुष्पेंद्र आहके से मुलाकात की और उनसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़े के आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया था..

ये भी पढ़ें-Love Jihad: जबलपुर के हसनैन और इंदौर की अंकिता के विवाह को लेकर बवाल, बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का किया अनुरोध

नोमान

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Previous Article
Viral Video: फिर एक बार वायरल हुआ शराबी शिक्षक का वीडियो, ग्रामीणों ने लगाई डांट
Inter-Religion Marriage: हसनैन और अंकिता की शादी में अब नहीं आएगी कोई बाधा, पुलिस सुरक्षा में परिणय सूत्र में बंधेंगे युगल!
Santosh Singh becomes the new police commissioner of Indore, former commissioner Rakesh Gupta appointed as the new OSD of CM
Next Article
Indore Commissioner: संतोष सिंह बने इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर, सीएम के नए ओएसडी बनाए गए पूर्व कमिश्नर राकेश गुप्ता
Close