
Chaitanya Baghe: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल की सोमवार को 14 दिन की रिमांड खत्म हो गई. ईडी (ED) ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां फिर से और पांच दिन की रिमांड मांगी है. हालांकि सोमवार को मामले में कोर्ट फैसला नहीं सुना सका. इस पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.
चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट से कहा बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य के निधन से शोक है. इस पर वे पक्ष रखने में असमर्थ हैं. कोर्ट ने चैतन्य बघेल को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया. अब ED रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई करेगा.
हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.
रायपुर जेल में बंद हैं चैतन्य बघेल
शराब घोटाला मामले में ईडी ने 20 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और वो उस समय से न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं.
बता दें कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले (Chhattisgarh liquor scam) में आरोपी बनाए गए हैं. ईडी के अनुसार, 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था. इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया.