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Inter-Religion Marriage: हसनैन और अंकिता की शादी में अब नहीं आएगी कोई बाधा, पुलिस सुरक्षा में परिणय सूत्र में बंधेंगे युगल!
- Wednesday October 23, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Hasnain- Ankita Marriage: दरअसल, हसनैन अंसारी और अंकिता राठौड़ की अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर तेलंगाना BJP विधायक राजा सिंह का एक वीडियो संदेश पोस्ट वायरल हुआ था. वीडियो संदेश में विधायक ने शादी को लव जिहाद करार देते हुए सीएम मोहन यादव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अवमानना केस में हाईकोर्ट ने एम्स को जारी किया नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला
- Tuesday January 30, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bhopal Gas Tragedy: केंद्र सरकार के जवाब पर कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने कहा था कि एमओयू के तहत जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, उससे ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी हो रही है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एम्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
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MP News: सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, फटकार के साथ लगाया एक लाख का जुर्माना
- Thursday January 25, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
MP High Court: हाई कोर्ट ने कहा कि रिव्यू पिटीशन दायर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका ठोस आधार मौजूद है या नहीं. इस तरह व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते मुकदमेबाजी का सहारा लेना ठीक नहीं.
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Inter-Religion Marriage: हसनैन और अंकिता की शादी में अब नहीं आएगी कोई बाधा, पुलिस सुरक्षा में परिणय सूत्र में बंधेंगे युगल!
- Wednesday October 23, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Hasnain- Ankita Marriage: दरअसल, हसनैन अंसारी और अंकिता राठौड़ की अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर तेलंगाना BJP विधायक राजा सिंह का एक वीडियो संदेश पोस्ट वायरल हुआ था. वीडियो संदेश में विधायक ने शादी को लव जिहाद करार देते हुए सीएम मोहन यादव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े अवमानना केस में हाईकोर्ट ने एम्स को जारी किया नोटिस, जानें- क्या है पूरा मामला
- Tuesday January 30, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bhopal Gas Tragedy: केंद्र सरकार के जवाब पर कोर्ट मित्र नमन नागरथ ने कहा था कि एमओयू के तहत जो प्रोसेस अपनाई जा रही है, उससे ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी हो रही है. इसके बाद अदालत ने इस मामले में एम्स को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
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MP High Court: हाई कोर्ट ने कहा कि रिव्यू पिटीशन दायर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका ठोस आधार मौजूद है या नहीं. इस तरह व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते मुकदमेबाजी का सहारा लेना ठीक नहीं.
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