विज्ञापन

एमपी की EOW ,STF और CID समेत छह जांच एजेंसियों के लिए आया ये आदेश, अब मिली एक और बड़ी शक्ति

Investigation Agency :  मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों की ताकत और बढ़ गई है. प्रदेश की छह जांच एजेंसियों को आरोपी को स्थानीय कार्यालयों में रखने मंजूरी मिल गई है. 

एमपी की EOW ,STF और CID समेत छह जांच एजेंसियों के लिए आया ये आदेश, अब मिली एक और बड़ी शक्ति
संकेतिक फोटो.

भोपाल : मध्य प्रदेश की छह जांच एजेंसियों को लेकर राहत वाली खबर आई है, राजधानी भोपाल से. तो पहले आपको बता दें, ये छह जांच एजेंसियां कौन-कौन सी है. इनका नाम है लोकायुक्त,EOW ,STF ,CID ,सायबर सेल और नारकोटिक्स. ताजा अपडेट के मुताबिक, इन सभी एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिये गए आरोपी को स्थानीय कार्यालयों में रखने की  अनुमति मिल गई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इन एजेंसियों को लोकल ऑफिस में लॉकअप भी बनवाना होगा

इससे पहले यह सभी जांच एजेंसियां केवल भोपाल में स्थित अपने थानों में ही हिरासत में लिए गए किसी आरोपी को रख सकती थी, साइबर सेल, लोकायुक्त, एसटीएफ, सीआईडी के पास केवल भोपाल में ही थाना है.ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों से गिरफ्तार किये गए आरोपियों को लोकल पुलिस स्टेशन में रखने की मजबूरी थी.अब प्रदेश के अन्य जिलों में इन एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिये गए आरोपियों को स्थानीय कार्यालय में रखा जा सकेगा. हालांकि, इन एजेंसियों को लोकल ऑफिस में लॉकअप भी बनवाना होगा.

ये भी पढ़ें- पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगियों का कोर्ट में चालान पेश, 52 किलो सोना और करोड़ों की नगदी मामले में हैं आरोपी

 गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की

Latest and Breaking News on NDTV

ऐसे गंभीर अपराध जिनमें 7 साल से ज्यादा के सजा का प्रावधान है उन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. इसके साथ ही ऐसे सभी मामलों में FSL की टीम को भी मौके पर बुलाना होगा. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक इस व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में लागू किया जाना है. सबसे पहले भोपाल और इंदौर कमिश्नरेट में 30 जून 2027 से इसे अनिवार्य किया जाएगा. अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की टाइम लिमिट तय कर दी गई है.

भोपाल ग्रामीण ,इंदौर ग्रामीण , ग्वालियर, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर ,नीमच ,उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, सीहोर ,रायसेन , सागर,छतरपुर ,बैतूल ,जबलपुर, कटनी, रीवा ,सतना ,मुरैना, भिंड और छिंदवाड़ा में इसे 30 जून 2028 से लागू किया जाएगा , शेष बचे हुए जिलों में यह व्यवस्था 30 जून 2029 तक लागू होगा.

ये भी पढ़ें-MP Government Employees के आएंगे अच्छे दिन, 8 साल बाद प्रमोशन का खुलेगा रास्ता!

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close