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नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो परिवारों में खूनी संघर्ष, आरोपी युवक के पिता की हत्या

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस मामले में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो परिवारों में खूनी संघर्ष, आरोपी युवक के पिता की हत्या

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक नाबालिग लड़की से हुई छेड़छाड़ के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस मामले में पहले तो दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक पक्ष के गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की इंदौर में मौत हो गई. इसके बाद मामले में एक पक्ष पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ और दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. वहीं, मामले में पुलिस मारपीट में इस्तेमाल हथियारों की जब्ती करने के साथ ही सबूत भी जुटा रही है.

यह है मामला

पुलिस के अनुसार, जावर थाना क्षेत्र के भकराड़ा गांव में बुधवार देर शाम एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद जमकर मारपीट हो गई. बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती से गांव का ही युवक संतोष छेड़छाड़ करता था. संतोष ने युवती को जबरन एक मोबाइल देकर उससे बात करने का दबाव बनाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर जावर थाना पुलिस ने आरोपी संतोष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.

मामला दर्ज होने के कुछ देर बाद ही आरोपी संतोष और उसके परिजन युवती के परिजनों से मारपीट करने पहुंच गए, जहां पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. फिर मारपीट होने लगी.

युवती के परिजनों ने आरोपी के पिता को मार डाला

वहीं, बताया जा रहा है कि इस दौरान युवती के परिजन वसीम और गोलू उर्फ जिया ने लोहे के पाइप से हमला कर छेड़छाड़ के आरोपी संतोष, उसकी मां प्रमिला बाई के साथ ही पिता शंकरसिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

यही नहीं, आरोपी संतोष के परिजनों के अनुसार- उन्हें हमले के दौरान जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से सिर व शरीर पर प्राणघातक हमले किए गए थे. इधर, शुक्रवार सुबह गंभीर रूप से घायल शंकरसिंह की इलाज के दौरान इंदौर में मौत हो गई, जिसके बाद मामले में पुलिस ने हत्या की धाराएं भी जोड़ते हुए वसीम और गोलू उर्फ जिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.

खंडवा पुलिस के अनुसार, इस मामले में बीएनएस की धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है.

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