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कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी पर छापा, भोपाल की टीम 4 ठिकानों पर कर रही जांच, GST की टीम भी मार चुकी है रेड

हरदा में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम विभाग की भोपाल टीम ने कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों पर छापामार है. चार ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है. कंपनी पर तंबाकू और फ्लोर मिल उत्पादों में टैक्स चोरी की आशंका है. 

कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी पर छापा, भोपाल की टीम 4 ठिकानों पर कर रही जांच, GST की टीम भी मार चुकी है रेड

केंद्र सरकार द्वारा गुटखा, पान और तंबाकू पर अगले महीने से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाए जाने की घोषणा के बीच शुक्रवार को हरदा में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम विभाग की भोपाल से आई टीम ने बड़ी कार्रवाई की. यह कार्रवाई कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों पर की गई. टीम के पहुंचते ही संबंधित फर्मों ने अपने प्रतिष्ठानों के दरवाजे बंद कर लिए और शटर गिरा दिए. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी इन फर्मों पर जीएसटी विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें लाखों रुपये की टैक्स चोरी सामने आई थी. अब सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम विभाग ने टैक्स चोरी की आशंका के चलते दोबारा जांच शुरू की है. भोपाल से आई टीम ने कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों के चार ठिकानों पर छापा मारा.

इनमें चांडक चौराहे के पास स्थित कमल किशोर जर्दा भंडार, इंदौर रोड पर पुलिस लाइन के सामने कमल किशोर फ्लोर मिल, हरदौल बाबा के पास स्थित एक गोदाम और सेंट मेरी स्कूल के पास स्थित एक अन्य गोदाम शामिल हैं. इन फर्मों का मुख्य कारोबार तंबाकू और फ्लोर से जुड़ा हुआ है. टीम द्वारा मौके पर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है, जिसके आधार पर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

विदेशों में भी है कारोबार

कमल किशोर अग्रवाल एंड कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों का कारोबार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बड़े स्तर पर फैला हुआ है. तंबाकू और फ्लोर मिल से बने उत्पादों का निर्यात नेपाल सहित अन्य देशों में किए जाने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की चोरी के पहलू भी जांच के दायरे में आ गए हैं. विभाग को आशंका है कि निर्यात के नाम पर भी कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की गई है.  

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एक फरवरी से होगा बदलाव

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गुटखा, पान और तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने का निर्णय लिया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा. यह पहले से लागू 40 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त होगा. सीजीएसटी खुदरा मूल्य पर लगाया जाएगा, जबकि सेस निर्माता की मशीन क्षमता के आधार पर तय होगा. डबल टैक्स के चलते बड़ी फर्मों पर विभाग की नजर है और इसी वजह से कार्रवाई कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि बाद में उत्पादन कम दिखाकर टैक्स चोरी न की जा सके. 

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