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Bulldozer Justice: MP में नहीं थम रहा बुलडोजर से न्याय का दौर, फिर रेप के आरोपी का ध्वस्त किया गया घर

घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी सहित बनखेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुट गई. इसके बाद महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह से ही नरसिंहपुर नर्मदापुरम स्टेट हाइवे को जाम कर आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग शुरू कर दी. इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के कथित अवैध मकान पर बुलडोजर चला कर उसे ध्वस्त कर दिया.

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Bulldozer Justice: MP में नहीं थम रहा बुलडोजर से न्याय का दौर, फिर रेप के आरोपी का ध्वस्त किया गया घर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी प्रदेश में बुलडोजर से न्याय का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी के एक गांव की 12 साल की दिव्यांग के साथ दरिंदगी के आरोपी का मकान प्रशासन ने बुधवार को ढहा दिया. दरअसल, घटना से आक्रोशित ग्रामीण बुधवार की सुबह से नरसिंहपुर-नर्मदापुरम स्टेट हाईवे को जाम कर आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग कर रहे थे. इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के कथित अवैध मकान पर बुलडोजर चला कर उसे ध्वस्त कर दिया.

दिव्यांग नाबालिग से है हैवानियत का आरोप

जिस शख्स का मकान गिराया गया है, उस पर नर्मदापुरम जिले में एक दिव्यांग नाबालिग से बलात्कार का आरोप है. आरोप है कि इस हैवान ने बनखेड़ी के एक गांव की 12 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत की थी. आरोप है कि इस हैवान ने नाबालिग से मंगलवार को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था. घटना के बाद खून से लथपथ नाबालिक जब अपने घर पहुंची, तो उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने बनखेड़ी थाने में सूचना देकर पुलिस के साथ पिपरिया सिविल अस्पताल में नाबालिग को भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद नाबालिग को जिला अस्पताल भेज दिया गया. अब भी  बच्ची का इलाज जारी है.  

प्रशासन ने ध्वस्त किया आरोपी का मकान

घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी सहित बनखेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुट गई. इसके बाद महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह से ही नरसिंहपुर नर्मदापुरम स्टेट हाइवे को जाम कर आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग शुरू कर दी. इसके बाद प्रशासन ने आरोपी के कथित अवैध मकान पर बुलडोजर चला कर उसे ध्वस्त कर दिया.

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हाईकोर्ट ने ये की थी टिप्पणी

गौरतलब है कि अभी हाल में उज्जैन के एक आरोपी के मकान गिराने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि इस दिनों प्रदेश में किसी आरोपी का घर ढहा देना एक फैशन बन गया है. किसी भी मामले में आरोपी के घर को अवैध बताकर उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का मकान अवैध है, तो उसे वैध रूप देने के लिए उन्हें समय देना चाहिए न कि इस तरह से घरों पर बुलडोजर लगाकर लोगों को बेघर कर देना चाहिए. इस के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही उज्जैन नगर निगम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके फैसले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब प्रदेश में किसी भी अपराधी का घर अब नहीं तोड़ा जाएगा. लेकिन ये भ्रम उस वक्त टूट गया, जब नर्मदापुरम प्रशासन ने फिर से एक रेप के आरोपी का मकान कथित रूप से अवैध घोषित कर तोड़ दिया गाया. 

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