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This Article is From Nov 14, 2024

Blackmailing से परेशान पति पहुंचा कोर्ट, पत्नी ने बिना तलाक कर ली तीसरी शादी, जानिए क्या है मामला?

Blackmailing Case: ग्वालियर से ब्लैकमेलिंग का रोचक केस सामने आया है. यहां एक महिला ने बिना तलाक के एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी कर ली. वहीं जब वह अपने तीसरे पति को ब्लैकमेल करने लगी तो पेशे से आर्मी ड्राइवर पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने भी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख दी है.

Blackmailing से परेशान पति पहुंचा कोर्ट, पत्नी ने बिना तलाक कर ली तीसरी शादी, जानिए क्या है मामला?

Gwalior News: पहले पति को बगैर तलाक दिए दूसरी शादी (Marriage) की और फिर उसे भी बगैर तलाक (Divorce) दिए तीसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद पत्नी अपने पति को ब्लैकमेल (Blackmail) करनी लगी, लेकिन उसे यह करना भारी पड़ गया. उसका तीसरा पति आर्मी (Army) में ड्राइवर है. वह इस मामले से परेशान होकर कोर्ट (Court) पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में महिला को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए. हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

आर्मी में वाहन चालक के पद पर कार्यरत भानु प्रकाश शर्मा निवासी आदित्यपुरम ग्वालियर ने जेएमएफसी कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था. इसमें उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सोनिया नाम की युवती के साथ उन्होंने 2016 में आर्यसमाज मन्दिर से शादी की थी. लेकिन तब सोनिया ने अपने पूर्व पति से तलाक न होने की बात उससे छिपाई थी. उसके बाद उसे पता चला कि उसकी पहले एक नहीं बल्कि दो शादी हो चुकी है. पहली शादी बबलू जोशी से 2001 में हुई थी. इससे भी बगैर तलाक लिए उसने हेमंत जोशी पचौरी से दूसरी शादी कर ली.

कोर्ट में भानु प्रकाश ने बताया कि सोनिया द्वारा उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है. उसने इसको लेकर 29 जनवरी 2022 को पुलिस को भी एक आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की थी. लेकिन वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसे कोर्ट की शरण मे आना पड़ा.

कोर्ट ने क्या कहा?

ग्वालियर जिला कोर्ट में हर्षिता सोनी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि परिवाद पत्र, साक्ष्य और दस्तवेजो के परिपालन में सोनिया शर्मा के ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार होने से प्रकरण को संज्ञान में लिया जा रहा है. मामले की सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी, जिसमें सोनिया को भी उपस्थित रहने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं.

इस मामले में एक खास और रोचक तथ्य ये है कि इसमें दोनों (भानू और सोनिया) के ही पास दो-दो बच्चे हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते हैं.

असल में भानु प्रकाश की पत्नी का निधन 1996 में हो गया था. उसके एक बेटा और एक बेटी है जो बाहर रहते हैं. जबकि सोनिया के दोनों बच्चे उसके मां-बाप के पास रहते हैं. भानु का आरोप है कि "हम दोनों से कोई संतान नहीं हुई, लेकिन सोनिया उसकी प्रॉपर्टी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि और पेंशन पर निगाह लगाए हुए है." आरोप यह भी है कि सोनिया ने उसे गलत ड्रग खिलाकर बीमार भी कर दिया. सारा मामला सामने आने पर भानु ने कोर्ट में 2019 में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी जो अभी पेंडिंग है.

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