![MP News: चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, विधायक विपिन वानखेड़े व मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक को एक वर्ष की सजा MP News: चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, विधायक विपिन वानखेड़े व मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक को एक वर्ष की सजा](https://c.ndtvimg.com/2023-10/e2rkplg8_vipin-wankhede_625x300_06_October_23.jpg?downsize=773:435)
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) से पहले कांग्रेस (Congress) को भोपाल (Bhopal) स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने एक मामले में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी को एक साल की सजा सुना दी है. इसके साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
भोपाल स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने चुनाव से पहले आगर मालवा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को एक साल की सजा सुनाई है और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह सजा उन्होंने एक धरना-प्रदर्शन के मामले में सुनाई गई है. दरअसल, 2011 में छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से विधानसभा का किया था घेराव किया गया था. इसके अलावा भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में बीते सालों में विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी ने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन किया था. इन्हीं मामलों में उनके खिलाफ ये सजा सुनाई गई है.
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6 आरोपियों में से 2 दो को सुनाई गई सजा
जिस वक्त जज ने सजा सुनाई, उस वक्त दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद थे. जैसे ही जज ने इन दोनों नेताओं को सजा सुनाई तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया. गौरतलब है कि इस मामले में कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था. लेकिन कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटके की तरह है. दरअसल, इसी वर्ष मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूरे दम-खम के साथ मैदान में जुटी है. इस बीच पार्टी के नेताओं को जेल की सजा मिलना किसी सदमे से कम नहीं है. हालांकि, उन्हें इस मामले में जमानत मिलने से जेल जाने की स्थिति नहीं आई.
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