
MP News: खेत में नरवाई जलाने पर एक किसान के खिलाफ सीहोर जिले के भेरूंदा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. किसान ने अपने खेत में गेहूं फसल कटने के बाद नरवाई जला दी. इसकी सूचना ग्रामीणों ने जनपद पंचायत भैरुंदा में दी.
भैरूंदा जनपद के प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी आशोक मिश्रा की सूचना पर ग्राम हालियाखेड़ी निवासी किसान शंकरलाल के विरूद्ध खेत की नरवाई जलाने पर भैरूंदा थाने में बीएनएस की धारा-223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. किसान शंकरलाल द्वारा मूंग की फसल बोने के लिये जानबूझकर गेहूँ की नरवाई में आग लगाई गई थी.
गौरतलब है कि कलेक्टर बाला गुरु ने जिले में खेतों में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. नरवाई जलाने वाले के विरुद्ध जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन
उल्लेखनीय है कि नरवाई जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस बात को दृष्टिगत रखते हुए खेत में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित किया गया है. नरवाई जलाना कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है. इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनाऐं घटित हो चुकी हैं और व्यापक संपत्ति की हानि भी हो चुकी है.
नरवाई जलाने से खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते है, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति घट जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है. खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना उर्जा को नष्ट करना है.
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