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MP News: सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालने वाले सौभाग्य सिंह को CMO ने भेजा कारण बताओ नोटिस, वित्तीय अधिकार भी निरस्त

Anction against Saubhagya Singh: मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे शासन के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल बताते हुए गंभीर अनुशासनहीनता माना है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की वाहन रैली न केवल राष्ट्रीय संसाधनों के अपव्यय को दर्शाती है, बल्कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपेक्षित सादगी, जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के विपरीत भी है.

MP News: सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालने वाले सौभाग्य सिंह को CMO ने भेजा  कारण बताओ नोटिस, वित्तीय अधिकार भी निरस्त
वायरल हुए थे मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह
Akash Dwivedi

Madhya Pradesh latest News: सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालकर वायरल होने वाले मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह (  Saubhagya Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें वाहन रैली आयोजित करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इतना ही नहीं, उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स और डिजिटल सोशल मीडिया माध्यमों से यह जानकारी संज्ञान में आई कि अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करते समय 200 वाहनों की विशाल रैली निकाली गई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे शासन के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल बताते हुए गंभीर अनुशासनहीनता माना है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की वाहन रैली न केवल राष्ट्रीय संसाधनों के अपव्यय को दर्शाती है, बल्कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपेक्षित सादगी, जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के विपरीत भी है.

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अधिकारों में की गई कटौती

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मामले के अंतिम निराकरण तक सौभाग्य सिंह के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं. जारी आदेश के अनुसार सिंह अब मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के कार्यालय और परिसर में प्रवेश, निगम के वाहन, संसाधन एवं कर्मचारियों का उपयोग, निगम की बैठकों में भागीदारी या अध्यक्षता, किसी भी प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय में सहभागिता व कर्मचारियों को निर्देश जारी करने जैसे अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगे. 

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