
Gwalior News: ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस या चल समारोह आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में इस प्रकार के आयोजन करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी.
ऐसे आयोजनों के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुभाग अंतर्गत या एक से अधिक अनुविभागों में प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति अपर जिला दंडाधिकारी ग्वालियर से प्राप्त करनी होगी. इसी आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया पर भड़काऊ, भ्रामक और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है.
कलेक्टर चौहान ने अपने आदेश में कहा कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस दौरान जिले के बाजारों और मार्गों में भीड़ होगी. ऐसे में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है.
आदेश के तहत किसी भी प्रकार के ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दो महीने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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