
Asaram Interim Bail Date Extended : रेप केस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी . इसके बाद उनके समर्थकों ने थोड़ा राहत की सांस ली. बता दें जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले पर वो लंबे समय से उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से 2 सितंबर 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 25 अप्रैल 2018 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. एमपी की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में आसाराम का काफी चर्चित एक आश्रम स्थित है. इस शहर में इनके काफी संख्या में समर्थक भी रहते हैं.
आज हुई सुनवाई
अपनी अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम को कोर्ट के द्वारा जारी पूर्व आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा. रेप केस मामले में जस्टिस विनीत कुमार और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीट ने सोमवार को सुनवाई की. इस बीच कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी, तो वकील ने उस दिन छुट्टी का हवाला दिया और इसे एक जुलाई करने का कोर्ट से निवेदन किया.
शर्तों के उल्लंघन के लग चुके हैं आरोप
अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम पर कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन और प्रवचन करने का आरोप लगा है. पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने ये आरोप लगाया था. इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए शपथ पत्र देने को कहा था. बीते कुछ माह पहले आसाराम के इंदौर स्थित आश्रम से कथित तौर पर ऐसी खबर आई थी कि वो वहां प्रवचन कर रहे थे. उनके आने की सूचना पाकर समर्थकों की आश्रम के पास भीड़ जुट गई थी.
निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज
आसाराम का इलाज पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल (आरोग्यम) में चल रहा है. वो यहीं भर्ती है. पहले की अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को दोपहर डेढ़ बजे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था. बीते तीन अप्रैल को रूटीन चेकअप किया गया था. अब वापस उसी निजी अस्पताल में भेजा गया था.
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यहां से भी मिल चुकी है तीन माह की जमानत
रेप केस में दोषी आसाराम को तीन माह के लिए अंतरिम जमानत गुजरात हाई कोर्ट से भी मिली है. बता दें, गांधी नगर में एक आश्रम की महिला ने आसाराम पर रेप का केस किया था. इस मामले में 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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