विज्ञापन
Story ProgressBack

Indian Railways: हाईकोर्ट का ऑर्डर, पटरी पार करते समय गई जान तो नहीं मिलेगा मुआवजा

Railway Trespassing Deaths Compensation: उड़ीसा हाई कोर्ट ने रेलवे को लेकर एक खास फैसला लिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेल ट्रैक को क्रॉस करते समय अगर किसी की जान जाती है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

Read Time: 2 min
Indian Railways: हाईकोर्ट का ऑर्डर, पटरी पार करते समय गई जान तो नहीं मिलेगा मुआवजा
Odisha High Court on Indian Railways Accident Compensation

Indian Railways: उड़ीसा उच्च न्यायालय (Odisha High Court) ने रेलवे ट्रैक को अवैध तरीके से पार करने (Railway Track Trespassing) के मामले में पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि हर साल अधिकांश मौतें रेलवे ट्रैक (Rail Track Crossing Death) पार करते समय होती हैं. मंगलवार को एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा, 'रेलवे की पटरियां सुरक्षित तरीके से रेलगाड़ियों के गुजरने के लिए बनाई गई हैं, पैदल यात्रियों के लिए नहीं. जो व्यक्ति रेल की पटरियों को पार करना चुनते हैं, वे अवैध रूप से संभावित दुर्घटनाओं का जोखिम उठाते हैं और वे अपने कार्यों के परिणामों के लिए रेलवे को दोष नहीं दे सकते हैं.' बता दें कि न्यायाधीश ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हुए मुआवजे की याचिका खारिज कर दी.

पिछले 10 सालों की याचिकाओं को किया खारिज (Rail Accident Compensation Petition Cancelled)

उड़ीसा हाई कोर्ट ने 2012 से 2023 के बीच रेलवे पटरियों पर हुई मौतों से संबंधित 19 याचिकाओं को खारिज करते हुए मुआवजा ना देने की बात कही. बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से रेलवे अधिकारियों को अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की थी.

2021 में कुल 1,752 रेल मौतें हुईं, जिनमें से 1,114 मौतें लाइन पार करने के कारण, 277 ट्रेन गिरने के कारण और 258 प्राकृतिक कारणों से हुईं.

ये भी पढ़ें :- Indian Railways: झेलम एक्सप्रेस में बम होने की धमकी से हड़कंप, एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस  

न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने कहा, 'रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और विनियमों को लागू करता है, लेकिन अंततः रेलवे पटरियों को अवैध तरीके से पार करने वाले व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं.' न्यायालय की चिंता को पुष्ट करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय रेलवे भी इस मुद्दे से जूझ रहा है.

ये भी पढ़ें :- Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए किफायती हुआ भोजन, अब इतने रुपए में IRCTC उपलब्ध कराएगा पूरी Meal

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Close