Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकर टेक्स स्लेेब में बड़ी घोषणा की है. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयकर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि नई आयकर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय पर आयकर को शून्य कर दिया गया है. यानी अब 3 लाख रुपए तक आय वाले नौकरीपेशा लोगों को 3 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30% टैक्स देना होगा.
#WATCH नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा - 0-रु 3 लाख - शून्य; 3-7 लाख -5%; 7-10 लाख -10%; 10-12 लाख -15%; 12-15 लाख - 20% और 15 लाख से अधिक -30%।" pic.twitter.com/t1QdSwh6AM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
वहीं, 7 लाख से 10 लाख रुपए की आयर पर 10 फीसदी आयकर का प्रस्ताव किया गया है. जबकि 10 लाख से 12 लाख रुपए की आय पर 15 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया है और 12 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आय के लिए 30 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया है.
पिछले साल की तुलना में इस साल का स्लैब
वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी. आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा.
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