Latest News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) जिले में घर के बाहर खेलने निकली साढ़े पांच साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ करने और आपराधिक बल का उपयोग करने के मामले में आरोपी युवक पर कोर्ट ने सख्ती से फैसला लिया. सरगुजा जिला सत्र कोर्ट (Surguja Session Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला की कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष की कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड (Penalty) की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. न्यायालय ने पीड़िता को शासन की योजना के तहत एक लाख रुपये प्रतिकर की राशि दिए जाने का भी आदेश जारी किया.
पांच जुलाई 2022 को हुई थी वारदात
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, बीते पांच जुलाई 2022 को पांच वर्ष छह माह की एक बालिका पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के यहां खेलने गई थी. उस घर में रहने वाले 25 साल के युवक ने पीड़िता को अपने पास बुलाया और बदनीयती से उसके साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता के लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया था. घटना से भयभीत पीड़िता घर में लगातार रो रही थी. जब परिवार के लोगों ने उससे पूछताछ की, तो बालिका ने पूरे घटनाक्रम से मां को अवगत कराया.
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पीड़िता के परिजनों ने की शिकायत
पूरे मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल दाखिल कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध फैसला सुनाया. पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कमलेश जगदल्ला के न्यायालय ने आरोपी युवक को छेड़छाड़ तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया. न्यायालय ने आरोपित को तीन अलग-अलग धारा में सजा सुनाई.
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